कांग्रेस शासन काल में ही आईटी पार्क हुआ था “आवासीय क्षेत्र”सन 2012 में ही बिल्डर्स को किया था आवंटित
वर्तमान में कतिपय व्यक्तियों द्वारा सिडकुल द्वारा प्रख्यापित निविदा संख्या 206/सिडकुल /2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 एवं 207/सिडकुल /2025 दिनाक 25 जुलाई, 2025 के माध्यम से सिडकुल द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अंतर्गत R-1 एवं R-2 प्लॉट का ई-निविदा के माध्यम से आवंटन पर आपत्ति दर्शायी गयी है एवं उक्त संबंध में यह भी आपत्ति दर्ज की गयी है कि प्रश्नगत भूखण्डों का प्रयोजन बदलकर आवासीय कर आवंटन किया गया है। उक्त क्रम में समस्त तथ्य निम्नलिखित अभिलिखित हैं:-
- प्रश्नगत भूखण्ड आई०टी०पार्क से पृथक है, एवं वर्ष 2006 एवं 2008 के शासनादेशों से औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) को सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में राजस्व ग्राम धोरण खास, डांडा नूरीवाला, डांडा धोरण एवं डांडा लखौण्ड में “आवासीय क्षेत्र” हेतु कुल 6.794 है० भूमि आवंटित की गयी थी, जिसे “IT Park Residential site” के रुप में निदेशक मण्डल की 34वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2012 की बैठक में प्रख्यापित किया गया था।
- उपरोक्त भूखण्ड में से वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 में आवासीय प्रयोजन हेतु मै० जी०टी०एम० बिल्डर्स एवं प्रोमोर्टस प्रा०लि०, नाबार्ड एवं आर.बी.आई को भूखण्ड आवंटित की गयी थी।
- नाबार्ड एवं आर.बी.आई को आवंटित आवासीय भूखण्डों में संबंधित द्वारा समयान्तर्गत कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण सिडकुल निदेशक मण्डल द्वारा भूमि के सही प्रयोजन के उपयोग हेतु 61वीं बैठक दिनांक 04 अगस्त, 2023 में उक्त इकाईयों को आवंटित भूखण्ड निरस्त किये गये।
- चूंकि “IT Park Residential site” में उपरोक्त इकाईयों को आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दिये गये थे, इस कारण पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अंतर्गत R-1 एवं R-2 प्लॉट की ई-निविदा प्रकाशित की गयी। उक्त के क्रम में निविदा संख्या 206/सिडकुल/2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 एवं 207/सिडकुल/2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 के माध्यम से निविदा प्रकाशित की गयी एवं समस्त प्रक्रिया का परिपालन उपरांत अधिकतम एवं सफल बोलीप्रदाता को भूखण्ड आवंटन किया गया। उक्तानुसार उक्त प्रक्रिया में समस्त प्रक्रिया का परिपालन किया गया है एवं प्रश्नगत भूखण्ड “आवासीय प्रयोजन हेतु था एवं उक्तानुसार ही आवंटित किया गया था।
- यह भी सूचित करना है कि एकीकृत औद्योगिक आस्थान जैसे हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज इत्यादि में औद्योगिक प्रयोजन के साथ-साथ एकीकृत विकास हेतु आवासीय प्रयोजन, व्यवसायिक प्रयोजन, संस्थागत प्रयोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि के लिये भूखण्ड आवंटित कर विकसित किये जाने का प्राविधान भी है, परंतु उपरोक्त भूखण्ड R-1 एवं R-2 का आवंटन “आवासीय प्रयोजन” हेतु चिन्हित होने के कारण उक्त प्रयोजन हेतु “IT Park Residential site, Sahastradhara Road” पर किया गया है।